*गेंद घर मैदान का डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण*

बहराइच 13 नवम्बर। दीपावली त्यौहार के अवसर पर गेंद घर मैदान में लगाये गये अस्थायी पटाखा बाज़ार का जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुॅवर ज्ञानन्जय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर टी.एन. दुबे के साथ निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया तथा पटाखा व्यवसायियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 
दुकानों पर सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन यंत्र, पानी आदि की व्यवस्था की गयी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किये गये है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पटाखा व्यवसायियों को सतर्क एवं सजग रहने के निर्देश के साथ-साथ कोविड-19 महामारी संक्रमण केे रोकथाम एवं बचाव के लिए सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर अधि. अधिकारी नगर पालिका परिषद पवन कुमार, थानाध्यक्ष दरगाह शरीफ मधुप नाथ मिश्रा व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे। 
                    
निर्वाचक पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकते है वैकल्पिक दस्तावेज 
बहराइच 13 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक एंव खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के लिए निर्वाचकों की पहचान के सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्व विद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 
   
प्रदेश सरकार की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्वन के लिए ‘‘मिशन शक्ति’’ अभियान को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जमीन पर उतारा
बहराइच 13 नवम्बर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए ‘मिशन शक्ति‘ अभियान संचालित करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जागरूकता पर बल दिया है। प्रदेश सरकार के इस अभियान को उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के संचालित समस्त विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराते हुए विस्तृत रूप में मिशन शक्ति का प्रचार-प्रसार कराया गया। प्रथम चरण में 17 से 25 अक्टूबर 2020 तक बालिकाओं के अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने, नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकास, किशोरावस्था की जिज्ञासाओंध्शंकाओं के सन्दर्भ मंे परिचर्चा करने और बच्चियों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए 17,724 माध्यमिक विद्यालयों में ‘शक्ति मंच‘ का गठन किया गया है। अभियान के तहत आन्तरिक शिकायत समिति के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के सम्बन्ध में छात्रध्छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को जागरूक किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत समाज के सभी नागरिकों विशेष रूप से बालकों के मध्य बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की भावना जागृत करने और संवेनदशील बनाये जाने हेतु 25,57,466 बालक माता-पिता द्वारा बालिका सुरक्षा हेतु शपथ ग्रहण की गई। प्रदेश में एन0सी0सी0 स्काउट गाडड स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान विभिन्न स्थानों पर 3350 से अधिक दलों द्वारा स्टाल लगाकर  लगभग दो लाख महिलाओंध्बालिकाओं को विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं के विधिक अधिकारों, आत्मरक्षा के लिए 24939 अध्यापिकाओं तथा 99,058 बालिकाओं को विद्यालय परिसर में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है। दूरर्दशन उ0प्र0 पर प्रसारित आत्मरक्षा सम्बन्धी वीडियो तथा 29.06 लाख वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आॅनलाइन अध्ययनरत लगभग 60.75 लाख विद्यार्थियों को इस अभियान से लाभान्वित किया गया। ‘मिशन शक्ति‘ के अन्तर्गत प्रदेश के 17,093 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए जागरूकता लाई गई।
महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानांे तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से प्रदेश के 17,727 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए परिचर्चा की गई। ‘मिशन शक्ति‘ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म व्यायाम किक-पंच ब्लाक घातक हथियारों या चाकू आदि से बचाव करने के लिए 29,898 अध्यापिकाओं 1,38,670 बालिकाओं को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराते हुए प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओंध्बालिकाओं की सुरक्षा हेतु परिचर्चा एवं आत्मरक्षा हेतु आॅनलाइन 29.06 लाख वाट्सप ग्रुप के माध्यम से आनॅलाइन अध्ययनरत लगभग 64.85 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश के समस्त विद्यालयों में विधिक अधिकारों एवं आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया।
प्रदेश सरकार के ‘मिशन शक्ति‘ अभियान के अन्तर्गत 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2020 तक प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हुए जागरूकता लाई गई। अभियान के द्वितीय चरण नवम्बर, 2020 से अपै्रल, 2021 तक प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में विभिन्न कार्यवाही आयोजित करते हुए जागरूकता लाई जायेगी। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर परिचर्चा, महिला सशक्तीकरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि विषयों पर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश में चलाये गये ‘मिशन शक्ति‘ अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र, छात्राओं, अध्यापिकाओं को सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, अध्ययन स्थल, कार्यस्थल पर शारीरिक, मानसिक एवं यौन उत्पीड़न से संरक्षण विषयक विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आत्मरक्षा की तकनीक एवं सिद्धान्तों का प्रशिक्षण देना और शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षा मानदण्डों का मूल्यांकन, समीक्षा करके अध्ययनरत छात्र,छात्राओं हेतु परिसर को सुरक्षित एवं संवदेनशील बनाना है।
जनपद के 04 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन  
बहराइच 13 नवम्बर। जनपद के तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम भूपगंज बाजार, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम लगदिहा, तहसील नानपारा के मोहल्ला बावर्चीटोला नपाप व तहसील महसी के ग्राम धर्मापुर तेलवा मंे 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिःःला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश 12 नवम्बर 2020 के रात्रि 8 बजे से अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक घर में उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। 
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

बहराइच ब्यूरो राम कुमार की रिपोर्ट

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