शादी अनुदान योजना के तहत 98,893 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया

लखनऊः 05 नवम्बर 2020

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में रू0 20 हजार का अनुदान आवेदक के खाते में सीधे भेजा जाता है। इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080 होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते है। योजनान्तर्गत आॅनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है।
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के 64,855 व्यक्तियों एवं सामान्य वर्ग के 33,852 व्यक्तियों तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के 122 व्यक्तियों एवं सामान्य वर्ग के 64 व्यक्तियों को अभी तक लाभान्वित किया गया।

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