वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से दी वित्तीय स्वीकृति
लखनऊ: 10 नवंबर 2020
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया है।
जारी शासनादेश में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान, वाराणसी के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रुपये 5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से जाने की स्वीकृति दी गयी है। शासनादेश के अनुसार अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
लखनऊ: 10 नवंबर 2020
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया है।
जारी शासनादेश में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान, वाराणसी के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रुपये 5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से जाने की स्वीकृति दी गयी है। शासनादेश के अनुसार अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
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