वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास केन्द्र की
स्थापना के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत
लखनऊ: 10 नवंबर 2020
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के मानदेय मद में रुपये 11.89 लाख (रूपये ग्यारह लाख नबासी हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत दी गयी है। शासनादेश में कहा गया है कि जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा तथा उन्हीं मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
स्थापना के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत
लखनऊ: 10 नवंबर 2020
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के मानदेय मद में रुपये 11.89 लाख (रूपये ग्यारह लाख नबासी हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत दी गयी है। शासनादेश में कहा गया है कि जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा तथा उन्हीं मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
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