जन सूचना अधिकार - 2005 के तहत सूचना न देने पर सहार विकास खण्ड अधिकारी पर लगा 25000 रुपये का जुर्माना।

औरैया // विकास खण्ड सहार में तैनात विकास खण्ड अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव पर राज्य सूचना अयुक्त नें 25000 रुपये का जुर्माना लगाया बेला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भूलाहार निवासी राम वीर सिंह यादव नें सहार विकास खण्ड अधिकारी से 5 मार्च 2019 को जन सूचना अधिकार - 2005 के तहत सूचना माँगी थी 

सूचना न मिलने पर रामवीर सिंह यादव नें राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की इस पर आयोग से नोटिस भेजे जाने के बाबजूद सूचना नहीं दी और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिस पर आयोग नें अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सहार विकास खण्ड अधिकारी पर 250 रुपये प्रति दिन अर्थदण्ड के हिसाब से 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसे सहार विकास खण्ड अधिकारी से वसूल करने के आदेश दिए है। 

  जे. एस. यादव 
ब्यूरो चीफ - औरैया 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने