*जनपद बलरामपुर में 07 दिसम्बर तक लागू की गई धारा-144*
*त्यौहारों के मद्देनज़र शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने हेतु संबन्धित अधिकारी धारा-144 का कड़ाई से कराये अनुपालन-डीएम*
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर कृष्णा करुणेश द्वारा त्यौहारों के मद्देनज़र दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 दिनांक 06 नवम्बर से 07 दिसम्बर, 2020 तक संपूर्ण जनपद में लागू कर दिया गया है। जिनका अनुपालन जनपद के समस्त संबन्धित अधिकारी सख्ती से करायेगें। इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जनपद में वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिससे कोविड-19 से सुरक्षा, बचाव व सावधानी बरती जा सके।
इस वर्ष दीपावली का त्यौहार दिनांक 14 नवम्बर को मनाया जायेगा। धनतेरस दिनांक 13 नवम्बर, गोवर्धन पूजा दिनांक 15 नवम्बर व भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती 16 नवम्बर, 2020 को पहले की तरह हर्षोउल्लास एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार की आग्नेयास्त्र, बल्लम, भाला या अन्य तेजधार हथियार, कांता, तलवार, फेंककर मारने वाली वस्तु या लाठी डण्डा या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा। असहाय या अपंग व्यक्ति लाठी डण्डा लेकर चल सकते है। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सिक्ख समुदाय के अनुयायियों जो अपने रीति के अनुसार कृपाण लेकर चलते है, उन पर भी लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखेंगें तथा दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगें कि ग्राहक एक दूसरे से सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगें। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार का अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति बिना संबन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहांे पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मीपूजन अथवा अन्य किसी भी समारोह आयोजन के नाम पर किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर कोई अतिक्रमण/अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
इस आदेश का प्रचार-प्रसार समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में लाउड स्पीकर द्वारा व्यापक रूप से करायेगें।
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आनन्द मिश्र
बलरामपुर
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