जनपद बहराइच के तहसील सदर अंतर्गत मोहल्ला कानूनगोपुरा उत्तरी,नवागढ़ही,ढूंढेला,कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम बेसन पुरवा,तहसील महसी अंतर्गत ग्राम सिमरिया मुरलीधर धंधावली तहसील नानपारा के अंतर्गत ग्राम पंडित पुरवा सिसहना, ग्राम पचपकड़ी,। तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के ग्राम शाहपुर,वह तहसील पयागपुर के ग्राम पहलवारा में एक एक व्यक्ति तथा तहसील नानपारा अंतर्गत ग्राम बरदाहा में एक से अधिक संक्रमित पीड़ित व्यक्ति पाए जाने के फल स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम आदेश तक अस्थाई रूप से सील किए जाने एवं संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं विकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित किए जाने के आदेश जारी किए गए।उक्त अवधि मैं निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित ग्राम मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने घरों में (इंडोर) ही रहेंगे।इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत व्यवस्था के अनुसार भा.द.सा. की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा।
बहराइच - जिला संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट
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