बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में 100 मेहमानों की सीमा को फिर लागू करने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.


*शादी और अन्य समारोह के लिए गाइडलाइन*
*100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर रोक लगी*
*शादी में बैंड बाजा और डीजे पर पाबंदी लगी*
*स्थानीय थाने में कार्यक्रम की देनी होगी सूचना*

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में 100 मेहमानों की सीमा को फिर लागू करने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.  


गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.

शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिये कहा है. सभा महत्वपूर्ण ज़िलों मे बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जायेगा.

लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है. कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है*

राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है.

*रिपोर्टः शुभम् गुप्ता संवाद न्यूज़ गोण्डा से*

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