02 दिसम्बर 2020 तक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पद के लिए किया जा सकेगा आवेदन
लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। इसके लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति 02 दिसम्बर 2020 तक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही होगा, जिसे भरकर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001 को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा। आवेदन कार्य दिवस में 02 दिसम्बर 2020 को सायं 05ः00 बजे तक दस्ती पहुंचाकर रसीद भी प्राप्त की जा सकेगी। इस रिक्त पद पर चयन हेतु शासन द्वारा 03 नवम्बर 2020 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
ज्ञात हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग नाम से एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे
पद के लिए किया जा सकेगा आवेदन
लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। इसके लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति 02 दिसम्बर 2020 तक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही होगा, जिसे भरकर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001 को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा। आवेदन कार्य दिवस में 02 दिसम्बर 2020 को सायं 05ः00 बजे तक दस्ती पहुंचाकर रसीद भी प्राप्त की जा सकेगी। इस रिक्त पद पर चयन हेतु शासन द्वारा 03 नवम्बर 2020 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
ज्ञात हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग नाम से एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे
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