*मिठाइयों की ट्रे एवं कंटेनर पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना आवश्यक - मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी*
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 1 अक्टूबर से मिठाई प्रतिष्ठान मालिकों को मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बीफोर की तिथि यानी कब तक यूज़ की जा सकती है लिखना अनिवार्य होगा। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब दुकानदारों के बतानी होगी कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिले इसके लिए मिठाई की ट्रे एवं कंटेनर पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना आवश्यक होगा। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश की जानकारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडे , खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालमणि यादव द्वारा राम स्टार भंडार अमर स्वीट हाउस बिहारी स्वीट्स स्वर्ण सिंह होटल आदि मिठाई विक्रेताओं को दी गई । मुख्य खान सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिष्ठान प्रतिष्ठानों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उमेश चन्द्र तिवारी
बलरामपुर
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