अम्बेडकरनगर। बाल श्रम निषेध विषय पर मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अकबरपुर तहसील परिसर में हुआ। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं प्राधिकरण सचिव अशोक कुमार की अध्यक्षता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता व नामिका अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा के संचालन में हुए शिविर में उपस्थित लोगों को कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर निर्धारित दंड की जानकारी दी गई।प्राधिकरण सचिव अशोक कुमार ने शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर मजदूरी कराने वाले के साथ उनके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं, यदि कहीं इस तरह की जानकारी लोगों को मिले अथवा दिखे तो सीधे तहसील विधिक सेवा समिति में इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि होटल-ढाबों पर हाड़ तोड़ मेहनत कराने वालों की शिकायत करना चाहिए जिससे बालश्रम पर रोकथाम लग सके। पढ़ने-लिखने की उम्र में बच्चों से यदि मेहनत कराया जा रहा है तो यह एक अपराध है जिसमें सजा का भी प्राविधान है। अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा ने कहा कि पैसे की लालच में बच्चों की बाल तस्करी कराया जाता है जिसका पूरा एक नेटवर्क है। लोगों को पैसे का लालच देकर विदेश भेज तो दिया जाता है किन्तु उन्हें शारीरिक रूप से यातनाएं भी दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि होटलों में कार्य करने वाले बच्चों से हाड़तोड़ मेहनत तो कराया जाता है किन्तु उन्हें भोजन में जूठा खिलाने के लिए विवश किया जाता है। श्रम परिवर्तन अधिकारी का यह विशेष दायित्च बनता है कि वह ऐसे होटलों को रेखांकित करें जहां पर बच्चों से बालश्रम कराया जाता है। शिविर में तहसीलदार जयप्रकाश, चाइल्ड हेल्थ बेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष राजीव सिंह, नायब तहसीलदार सत्यापाल प्रजापति, बन्दना अग्रहरि, राजू सरोज, कीर्ति सिंह, संतोषी प्रजापति व अन्य मौजूद रहे।

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