लखनऊ: 06अक्टूबर, 2020

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन श्री महावीर प्रसाद गौतम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय योजना में प्रावधानित धनराशि रूपये50000 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 37500 लाख में से सम्भावित व्यय हेतु रूपये 12500 लाख (रूपये एक अरब पचीस करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष प्रदान की गई है।  

जारी शासनादेश में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि रूपये 50000 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 12500 लाख (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।  उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करें, जिससे भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जा सके।

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