मिर्जापुर। हलिया थाना क्षेत्र के अदवा जलाशय के पास अवैध खनन करने वाले आरोपी के जमानत की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव-प्रथम की अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
हलिया थाना क्षेत्र के अदवा जलाशयस के पास पथरीली जमीन पर अवैध रूप से पत्थर खनन का कार्य चल रहा था। रेगुलेशन ड्यूटी कर रहे कर्मी कृपाशंकर तिवारी और लल्लन वर्मा ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोनी सरताज अली ने दोनों कर्मियों को जान से मारने की धमकी दिया। घटना होने पर सिरसी बांध प्रखंड के सहायक अभियंता तृृतीय ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सरकाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सरजात ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव-प्रथम ने अधिवक्ता की दलील और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर जमानत निरस्त कर दिया।

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