दिनांक 18 अक्टूबर, 2020
बलरामपुर। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले व्यवसायिक वाहनों को ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहनों का फिटनेस जारी करने वालो के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी। जिले में व्यावसायिक वाहनों का संचालन करने वाले स्वामियों से एआरटीओ अरविन्द कुमार यादव ने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लेने का निर्देश दिया है। एआरटीओं ने कहा कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हुये पुराने वाहनों का स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था।दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 से सभी प्रकार के वाहनों का कोई भी अन्य कार्य यथा- पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अन्तरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एन0ओ0सी0, एच0पी0ए0 पृष्ठांकन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट का नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परिमट एवं बीमा अद्यतन आदि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे नहीं संपादित किया जायेगा। यदि विभाग की तरफ से ऐसे वाहन स्वामियों के लिए कोई भी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा तो संबन्धित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने ऐसे वाहन स्वामियों से अपील किया है कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगावाएं और उसे कम्प्यूटर से अपडेट करा लें अन्यथा भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
बलरामपुर
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