बलरामपुर /संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु जिला प्रसाशन ने  आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उक्त का अनुपालन प्रत्येक दशा मे पालन किए जाने का निर्देश जारी किया गया है । 

साशन ने निर्देश जारी करते हुये कहा है कि कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर सिनेमा/थियेटर/मल्टीपैलेक्स, मनोरंजन पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति-दी जा रही है 
गृह मंत्रालय भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर कृष्णा करुणेश द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियां

      समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर के बाद चरणवद्ध तरीके से खोले जा सकेंगें। यह निर्णय स्कूल/संस्थान के प्रबन्धक से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जायेगा। आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल आनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बचाए आॅनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है, तो उनको अनुमति दी जा सकती है। स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती है। यह माता-पिता, अभिभावक की सहमति पर निर्भर है। स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के संबन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा स्टैन्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर स्कूल आवश्कताओं को दृष्टिगत रखते हुये जारी की जायेगी। जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा। इस आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति दी जायेगी। महाविद्यालय व उच्च संस्थानों को खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुये किया जायेगा। आॅनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जायेगी।

      उच्च शिक्षा संस्थानों जिनमें केवल पीएचडी शोधार्थियों तथा परास्नातक के छात्रों जिनकों विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला संबन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, को 15 अक्टूबर, 2020 को खोलने की अनुमति होगी तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन का पालन करना होगा। तरण-ताल को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर सिनेमा/थियेटर/मल्टीपैलेक्स, मनोरंजन पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। किसी भी बन्द स्थान हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।

      कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति निर्देशक

प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल व यात्रा के दौरान मास्क/फेस कवर लगाना आवश्यक है। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फीट दूरी बनाये रखेंगें। दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगें कि ग्राहक एक दूसरे से सोशल डिस्टेसिंग बनायें रखें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नियमानुसार आर्थिक दण्ड के साथ दण्डनीय होगा। सभी कार्यालय, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों प्रवेश एवं निकास पर थर्मल-स्कैनिंग, हैण्डवाश, सैनेटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। लाॅकडाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोन तक सीमित रहेगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी सन्धियों को शर्तो के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

      यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिको को निकालने से संबन्धित बन्दे भारत और एयर ट्रान्सपोर्ट बबल फ्लाइट्स आवागमन की अनुमति एसओपीएस जारी रहेगी।

संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा

      65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबन्धी आवश्कताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर रहेगें। कार्यालयों एवं कार्य स्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों और संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका प्रयोग किया जायेगा। जनपद के प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य सेतु एवम् आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसका प्रयोग करें। 

      जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमण महामारी से बचाव एवं उपायों को क्रियान्वित करने के लिए जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने सब डिबीजन क्षेत्रों के लिए इन्सीडेन्ट कमाण्डर रूप में तैनात किया है। इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में उपरोक्त उपायों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगें। अन्य समस्त विभागों के अधिकारी इन्सीडेन्ट कमाण्डर के निर्देशन में कार्य करेंगें। पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष, समस्त अधिशासी अधिकारी उक्त दिशा निर्देशों के प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन के लिए अधिकृत होंगें। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोरोना कन्ट्रोल रूप स्थापित किया गया है, हेल्पलाइन नम्बर-7880831068 एवं 7081224641 पर चिकित्सीय संबन्धी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

      जनपदवासीगण किसी प्रकार की समस्या चाहे वह कोरोना से संबन्धित हो अथवा अन्य तथ्यों जैसे- भूमि विवाद इत्यादि से संबन्धित प्रार्थना पत्र आॅनलाइन जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर ही प्रेषित करें अथवा जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 05263-236250 एवं 05263-232046 पर अपनी शिकायत/मांग नोट करा सकते है। इस हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

                              ----------------------------उमेश चन्द्र तिवारी 
बलरामपुर 

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