विकास निधि को डकार गए जनप्रतिनिधि व नौकरशाह!
जनपद गोंडा के विकास खंड हलधरमऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत चकसेनिया के विकास के लिए शासन से अवमुक्त धनराशि के बंदरबांट की आशंका जताई है ग्राम वासियों ने ,
 मामला है ग्राम पंचायत चकसेनिया का यहाँ के निवासी भगवती प्रसाद मिश्रा एडवोकेट, अवध राज तिवारी ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005  के माध्यम से ग्राम प्रधान को प्राप्त धनराशि के बाबत ग्राम विकास पर खर्च किए गए धन राशि के विवरण की जानकारी चाही है,
      जिसके लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खंड विकास अधिकारी हलधर मऊ , व तहसीलदार करनैलगंज   से सूचना मांगी थी परन्तु उक्त अधिकारियो ने सूचना नही दी है,
      उन्हें बार-बार हलधर मऊ विकासखंड  कार्यालय पर बुला बुला कर वापस किया गया,              
 
 फिर उन्होंन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)  एक के अधीन प्रथम अपील करके सूचना न मिलने के वावत अपील उप जिलाधिकारी कर्नलगंज /प्रथम अपीलीय अधिकारी व जिला मुख्य विकास अधकारी गोण्डा के यहां की  सूचना अभी तक  प्राप्त नही हुई ,
       जिससे यह प्रथम दृष्ट्या  धन के गमन की आशंका प्रबल होती जा रही है,
भगवती प्रसाद मिश्रा ने बताया ग्राम पंचायत के भूलेख खतौनी के खाता संख्या 401मे दर्ज गाटा संख्या 156 व 320 रकबा 7.598 हेक्टेयर है,
जो चारागाह के लिए आरक्षित भूमि है,उसी भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्ष आच्छादित किये है,
उसी भूमि पर गौ शाला बना हुआ है , बिना पशुओ के,

        इसी आरक्षित भूमि पर मत्स्य पालन नुमा तालाब बनाकर मनरेगा के धनो को   किया है रेगा, उपरोक्त भूमि जो चारागाह के लिए आरक्षित थी,
समतल भूमि को तालाब-उबड खाबड करने का लगाया है आरोप, 
जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा सूचना ना देकर गबन की अशंका को बढा दिया है,
न्यूज अरविंद पांडेय गोंडा

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