दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कोई शोभायात्रा विशाल रूप में नहीं निकाली जाएगी।
कोविड 19 के चलते विसर्जन जुलूस में अधिकतम दस लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मुंह व नाक को अच्छी तरह ढक कर शामिल होंगे। कोतवाली में शनिवार को आयोजित बैठक में आयोजकों को उक्त जानकारी कोतवाल वकील पांडेय ने दी। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर डीजे (डिस्क जॉकी) के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। लंगर, भंडारा का आयोजन भी नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। प्लेट, थाल, गिलास व निष्प्रयोज्य मास्क के निस्तारण के लिए आयोजक को पर्याप्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ महामारी अधिनियम व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
असगर अली
उतरौला
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