प्राइवेट बिल्डर द्वारा छोटे छोटे एवं कुछ बड़े प्लॉटों पर एकल आवासीय योजना या 2 किचन नक़्शे पास करवा कर अवैध 14 से 18 फ्लैटों का निर्माण तथा पार्किंग के स्थान पर दुकाने बनाकर बेचने के खिलाफ कई बड़े फोरम और सरकरी संस्थानों को पत्र लिखा है जिससे इस वैध कार्य को रोका जा सकें | 


 

आदरणीय महोदया,

 आपके संज्ञान में लाना है कि प्रवर्तन जॉन 7 के अंतर्गत सब जॉन 707, 704 में प्राइवेट बिल्डर द्वारा छोटे छोटे एवं कुछ बड़े प्लॉटों पर एकल आवासीय योजना या 2 किचन नक़्शे पास करवा कर अवैध 14 से 18 फ्लैटों का निर्माण तथा पार्किंग के स्थान पर दुकाने बनाकर बेची जा रही है। जिस पर प्राइवेट बिल्डर प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से 5 मंजिली बहुअवासीय बिल्डिंग बना रहे है। जिसका उदहारण निम्लिखित जगहों पर मिल जाएगा।

1. 3/100 राजेन्द्र नगर सेक्टर-5

2. 5/65 राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

3. 7/45 राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

4. 7/18/1 राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

5. 2/117a  राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

6. 5/20 राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

7. 2/118a राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

8. 2/129, राजेन्द्र नगर सेक्टर-2

9. 3/84 राजेन्द्र नगर सेक्टर-5

10. 5/2 राजेन्द्र नगर सेक्टर-5

11. लाजपत नगर FB-06

12. ई-74-B, लाजपत नगर के ऊपर फ्लैट निर्माण

13. ई-75-B, लाजपत नगर के ऊपर फ्लैट निर्माण

14. ई-115-B, लाजपत नगर के ऊपर फ्लैट निर्माण

    ज्ञात हो कि पूर्व में भी कई बार प्राधिकरण के द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था, सील किया गया एवं कईयों पर तो प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है परंतु फिर भी प्राधिकरण के प्रवर्तन जॉन-7 एवं अपार्टमेंट एक्ट की टीम के सुपरवाइजर, अवर अभियंता एवम सहायक अभियंता की मिलीभगत से यह गोरख धंधा चल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में विधुत, सीवर, पानी, सड़क, पार्किंग की भी हालत बदहाल हो सकती है।

    बिल्डरों के इस रवैये से तो प्रतीत होता है कि प्राधिकरण की शय में ही इन अवैध निर्माणों का गौरखधंधा पनप रहा है। बिल्डर निर्माण से पूर्व प्राधिकरण के द्वारा नक्शा पास करवाता है एकल आवासीय यूनिट का जोकि नक्शे पर 5 वर्षो हेतु लिखा होता है, परंतु अवर अभियंता की मिलीभगत से वहाँ 4-5 मंजिली मल्टीस्टोरी(14-18 फ्लैटों) व स्टिल्ट में पार्किंग के नाम पर अवैध दुकान निकालता है। शहर में चल रहे इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्यो हेतु निर्माणकर्ता अग्निशमन विभाग से औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेता है, साथ ही उसको अधिभोग से पूर्व प्राधिकरण से O.C लेकर अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है, परंतु प्राधिकरण से O.C लिए बगैर ही फ्लैटो को भोलीभाली जनता को बेच दिया जाता है, न ही बिल्डिंग के निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है।

   इसी संबंध में आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित अवैध निर्माण कार्यो को शीघ्र अति शिघ्र बंद करवाने, साइट को सील करवाने एवं दोषी प्रवर्तन जोन 7 के सब जोन 707, 704 की टीम को निलंबित करने का कष्ट करें।




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