*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ हेतु पात्र करें 25 अक्टूबर तक आवेदन*
जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े को 51 हजार रुपए का शादी अनुदान दिया जाएगा। जिसमें 35 हजार रुपए लड़की के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, 10 हजार रुपए का विवाहित जोड़े को गहना व सामान दिया जाएगा। ₹6000 शादी विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु खर्च किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2020 है । जो भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ हेतु आवेदन करना चाहते हैं संबंधित विकासखंड में आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं ,शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा सत्यापित करा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
उमेश चन्द्र तिवारी
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