वित्त मंत्रालय ने 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की विस्तारित नियत तारीख को नॉटीफाई किया है। व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट होना है, उन्हें 31 जनवरी, 2021 तक का समय मिल रहा है। मतलब तारीख को 31 जनवरी, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
नांगिया एंडरसन एलएलपी पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि हालांकि सरकार ने पिछले सप्ताह आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीखों को बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें एक अस्पष्टता थी।
झुनझुनवाला ने कहा कि आज की अधिसूचना से सब कुछ साफ हो गया है। नतीजतन, सभी भारतीय और विदेशी कंपनियां जो टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं या ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव नहीं करती हैं, अब 31 जनवरी, 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकती हैं, जबकि टैक्स ऑडिट के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है वे 31 दिसंबर 2020, तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे।
सरकार ने इससे पहले मई में COVID-19 महामारी के कारण करदाताओं को राहत देते हुए ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। CBDT ने तब अपने आदेश में कहा था कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
अगर कोई टैक्सपेयर समय से आयकर नहीं भरता है तो उसपर 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को बीलेटेड रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अगर कोई टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने में देरी करता है तो हर महीने 1 पर्सेंट के सिंपल इंट्रेस्ट के हिसाब से उसे पेनाल्टी जमा करना होगा।
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