कोविड 19 की वजह से आल इंडिया बार एग्जमिनेसन की तारीख मे पुन: परिवर्तन
वकालत करने वाले सभी लॉ ग्रेजुएट्स जो अपने प्रदेश के बार कौन्सिल मे अपना रजिस्ट्रेसन करा चुके है और कोर्ट मे प्रैक्टिस करना चाहते है उन्हें बार कौन्सिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित आल इंडिया बार एग्जमिनेसंन की परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य है l तभी उनको C. O. P. (सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस) प्रदान किया जाता है और तभी ऐसे लोग ही किसी भी मुकदमे मे पैरवी कर सकते है अपना वकालतनामा लगा सकते है l बार कौन्सिल ऑफ़ इंडिया ने 20 अक्टूबर 2020 को जारी नोटीफीकेसन मे निम्नलिकीट समय सारणी जरी किया है
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