बलरामपुर/नाबालिग बालिका के साथ रेप करने के आरोप मे जेल मे निरुद्ध व्यक्ति पर नाबालिग को गर्भवती करने के तहत रासुका लगाया गया है । अपराध पर सख्ती के क्रम मे अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही प्रसाशन द्वारा की गयी है । रासुका के तहत कार्यवाही पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने जेल में बंद आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की है. बताते चलें कि बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के गनवरिया गांव मे एक महिला के सहयोग से आरोपी ने एक नाबालिग बालिका के साथ रेप किया था । बालिका कि उम्र मात्र 13 वर्ष ही है । पीड़िता अपने पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। पीड़िता की मां की मौत पहले ही हो चुकी है।
पिता ट्रक चलाता है जो अक्सर घर से बाहर ही रहता हैं तहरीर के अनुसार पीड़िता कि पड़ोसी शबनम ने एक दिन नाबालिग को अपने घर बुलाकर कमरे मे बंद कर दिया । और अपने रिश्तेदार रेहान को बुलाया । रेहान ने शबनम के घर मे ही नाबालिग बालिका की अस्मत लूट ली । अब दोनों ने नाबालिग को मुंह खोलने पर जान से मार डालने की देने लगे । परिवारीजनों को मामले की जानकारी होने पर पीड़िता ने सारा वाकया बता दिया । बीती 19जुलाई को तुलसीपुर थाने मे 376, पाक्सो एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था । और दोनों आरोपियों को हिरासत मे ले लिया गया । दोनों जेल मे बंद है । जल्द ही आई सूचना मेयेर स्पष्ट हुआ कि नाबालिग गर्भवती हो गयी है । इस घटना को वीभत्स कृत्य की श्रेणी मे लेते हुए जिला प्रसाशन ने आरोपी के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की संस्तुति दी है जिसे जिला कारागार बलरामपुर मे रिसीव करा दिया गया ।
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उमेश चन्द्र तिवारी बलरामपुर
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