सरकार ने शातिर गैंगस्टर मो. सई की साठ लाख की संपत्ति जब्त की
बलरामपुर /बलरामपुर जनपद के थाना उतरौला में शातिर गैंगस्टर की 60 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गयी है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शातिर अपराधी अहमद सई द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति दो मंजिला मकान 1350 वर्ग फीट ज़मीन पर तथा प्लाट 1200 वर्ग फीट अनुमानित कीमत ₹60 लाख को धारा 14(1) गैंगस्टर के तहत कुर्क की मुनादी कराते हुए जब्त किया गया।
आज दिनांक 21/09/2020 को *अभियुक्त अहमद सई उर्फ मोहम्मद सई निवासी ग्राम बढ़या पकड़ी थाना कोतवाली उतरौला* जनपद बलरामपुर द्वारा अपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित संपत्ति एक किता *मकान दो मंजिला 1350 वर्ग फीट* में बना हुआ था तथा *प्लाट 1200 वर्ग फिट* जो ग्राम बढ़या पकड़ी में स्थित है, जिलाधिकारी बलरामपुर के आदेश दिनांक 10/09/2020 के अनुपालन में अंतर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क करने हेतु आदेशित किया गया था । उप जिलाधिकारी उतरौला अरुण कुमार, प्रभारी निरीक्षक उतरौला वकील पाण्डेय व निरीक्षक अपराध मोहम्मद यासीन खान तथा राजस्व टीम व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नियमानुसार उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा मुनादी करते हुए कुर्क किया गया।
उक्त दोनों *मकान व प्लाट की अनुमानित कीमत ₹60 लाख रुपए* है तथा अभियुक्त अहमद सई उर्फ मोहम्मद सई उपरोक्त का कस्बा बलरामपुर की संपत्ति व वाहन कुर्क करना शेष है ।
इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है । आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी ,जो अपराध जगत से अवैध रूप से धन का अर्जन किया है।
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