केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके कुछ पहलुओं पर राज्य सरकार निर्णय लेगी | पर कई ऐसे विषयों पर केंद्र सरकार ने सीधे निर्णय दिया है जिससे लोगो को फायदा होगा | जारी की गयी गाइडलाइंस में मुख्य बातें निम्न लिखित है |
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कंटेंमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल
करने का फैसला किया गया है।
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नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले
जाएंगे।
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साथ ही 15 October स्विमिंग पूल और मनोरंजन
पार्क खोलने की अनुमति दी गई।
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Containment Zones में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती
से लागू रहेगा।
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स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का
फैसला राज्य सरकारे 15 October के बाद करेगी।
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15 October के बाद खुली जगह पर Business to Business
Exhibition किया जा सकता है।
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15 October से Entertainment Park खोले जा सकते है।
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शादी विवाह, धार्मिक व अन्य समारोह
में 100 लोगों को बुलाने की अनुमति है, जिसको राज्य सरकारें चाहे
तो 15 October के बाद बड़ा सकती है।
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बंद जगह पर अधिकतम 200 लोगों को ही बुलाया
जा सकेगा (राज सरकार फ़ैसला लेगी)
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