प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देशित किया है कि अब 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों का एडमिशन बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूल में होगा ।

सरकार ने यह निर्णय इएलिये लिया है जिससे प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आये । इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है की यदि कोई प्रवासी मजदूर प्रदेश से बाहर गया है तो उसके बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से न काटा जाए । जिससे उसकी वापसी पर पुनः बच्चो की पढ़ाई चालू हो सके । शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर कार्य कर रहे है । जल्द ही सामान्य दिशा निर्देश जारी होंगे ।

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