बढ़ते कोरोना संक्रमण के केस को कंट्रोल करने की दृष्टि से लखनऊ डेवलोपमेन्ट ऑथॉरिटी LDA ने तीन मंजिला या उससे ऊंचे अपार्टमेण्ट में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नयी गाइड लाइन जारी किया है जिसका पालन करना अनिवार्य है । निर्देशो के अनुसार प्रत्येक बहुमंजिला अपार्टमेण्ट (3 फ्लोर या उससे ऊपर) परिसर में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है । इस नियमो के तहत सोसाइटी में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण न केवल आगन्तुक रजिस्टर में रखना होगा, बल्कि थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं मास्क की प्रॉपर व्यवस्था हेल्प डेस्क पर करानी है ।
बिना अनुमति कोई सामाजिक कार्यक्रम नही किया जाएगा बल्कि सोसाइटी को सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा । यदि किसी मे कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलते है तो मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाइल नम्बर- 8005192677 एवं कोरोना कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर- 05222622000 पर तत्काल सूचना देनी होगी । पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर हॉटस्पाट, कन्टेनमेन्ट जोन की व्यवस्था नियमानुसार सोसाइटी में सुनिश्चित कराई जाएगी।
अपार्टमेण्ट के रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसकी सूचना सभी सदस्यों को देनी होगी। जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन 15 जुलाई तक सुनिश्चित करना है और तत्काल इसकी जानकारी एलडीए को उसके ई-मेल addsec.lda@gmail.com पर और मोबाइल नम्बर 9918002678 पर भी देनी होगी। गाइड लाइन का अनुपालन न करने वाले रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के विरुद्ध एलडीए नियमानुसार कार्यवाही करेगा। किसी भी परिस्थिति में इसका पालन करना अनिवार्य है ।
बिना अनुमति कोई सामाजिक कार्यक्रम नही किया जाएगा बल्कि सोसाइटी को सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा । यदि किसी मे कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलते है तो मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाइल नम्बर- 8005192677 एवं कोरोना कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर- 05222622000 पर तत्काल सूचना देनी होगी । पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर हॉटस्पाट, कन्टेनमेन्ट जोन की व्यवस्था नियमानुसार सोसाइटी में सुनिश्चित कराई जाएगी।
अपार्टमेण्ट के रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसकी सूचना सभी सदस्यों को देनी होगी। जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन 15 जुलाई तक सुनिश्चित करना है और तत्काल इसकी जानकारी एलडीए को उसके ई-मेल addsec.lda@gmail.com पर और मोबाइल नम्बर 9918002678 पर भी देनी होगी। गाइड लाइन का अनुपालन न करने वाले रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के विरुद्ध एलडीए नियमानुसार कार्यवाही करेगा। किसी भी परिस्थिति में इसका पालन करना अनिवार्य है ।
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