उत्तरप्रदेश सरकार ने अब शॉपिंग
मॉल्स में भी दी है शराब बेचने की अनुमति | इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत मे बनी स्कॉच, ब्रांडी ,जिन और वाइन के
सभी ब्रांड वोदका, रम और बीयर की
केन शॉपिंग मॉल्स में होगी बेचने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गयी है |
इन दुकानों के लायसेंस के
लिए सालाना 12 लाख रु की लाइसेंस फीस देनी होगी | ग्राहकों को इच्छानुसार
सेल्फ से ब्रांड चुनने की अनुमति होगी | हालांकि परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं
दी जाएगी | कल से मॉल में शराब बेचने के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी | मॉल में
स्थित कोई भी सुपरमार्केट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा | बिना लॉटरी सिस्टम के
दिये जायेंगे शराब बेचने के लाइसेंस | मॉल में शराब पीना और होम डिलीवरी नही होगी
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