यदि आपने जीवन बीमा करा रखा है तो यह खबर आपके लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है | भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कोरोनावायरस (COVID-19) की महामारी को देखतें हुये सभी बीमा कम्पनियों को पॉलिसीधारकों के लिये कई सहूलियत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है | जिसका प्रत्यक्ष लाभ पॉलिसीधारकों को हो रहा है | भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के ये आदेश पालिसिधारकों, बीमा कम्पनियों और बीमा मध्यस्थों सभी के लिये लाभकारी है | आइये देखतें है इससे पॉलिसीधारकों को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है  -


जीवन बीमा पॉलिसी के रिनूअल प्रीमियम हेतु अतिरिक्त एक माह की अवधि का दिया जाना :- जीवन बीमा पॉलिसी के रिनूअल प्रीमियम को जमा करने के लिए ग्रेस पीरीअड के अलावा 30 अतिरिक्त दिन का समय दिया गया है | ऐसी पॉलिसी जिनका रिनूअल प्रीमियम 1 मार्च से 30  अप्रैल 2020 की बीच की अवधि मे देय है उन पर यह लाभ प्राप्त होगा | यानि की ग्रेस अवधि के व्यतीत होने के 1 माह तक भी प्रीमियम न जमा करने पर पॉलिसी चालू रहेगी और सभी लाभ पॉलिसी के प्राप्त होगें |


यूलिप पॉलिसी मे सेटलमेंट :- जैसा की सभी को पता है यूलिप पॉलिसी का प्रीमियम शेयर मार्केट मे लगाया जाता है और इस समय शेयर मार्केट लगभग 30 प्रतिशत नीचे गिरा हुआ है | ऐसी पॉलिसी जिनकी मैच्योरिटी 31 मई तक होने वाली है और उनको शेयर मार्केट नीचे गिरने की वजह से नुकशान हो रहा है वो मैच्योरिटी अमाउन्ट न लेकर बीमा कम्पनी को बाद मे पैसे लेने का सेटलमेंट का ऑप्शन का प्रयोग कर सकते है | ऐसे मे उनका पैसा शेयर मार्केट मे ही जमा रहेगा और भविष्य मे जब शेयर मार्केट ऊपर उठेगा तब उस समय मैच्योरिटी को ले सकतें है | यानि की अभी के समय मे हो रहें नुकशान से आसानी से बचा जा सकता है |


जीवन बीमा के पॉलिसी पर लिए गये लोन पर 3 माह की राहत :- बैंकों की तर्ज पर जीवन बीमा कम्पनीया भी लोन की ईएमआई पर तीन माह की राहत दे रही है | यानि की यदि आपने जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन लिया है तो 1 मार्च से लेकर 31 मई तक की अवधि तक आप को लोन ईएमआई न जमा करने की राहत दी गयी है |


कोरोनावायरस के क्लेम का त्वरित भुगतान :- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कोरोनावायरस (COVID-19) की महामारी से हुई मृत्यु के दावे यानि की डेथ क्लैम का त्वरित भुगतान करने हेतु जीवन बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया है | सभी जीवन बीमा कम्पनिया ऐसे क्लेम के त्वरित भुगतान हेतु कार्य कर रही है |


पॉलिसी होल्डर के सारे प्रश्नों का समाधान : कोरोनावायरस (COVID-19) की महामारी की वजह से लॉकडाउन को देखते हुए सभी जीवन बीमा कम्पनियों ने अपने वेबसाईट पर एफ़एक्यू और अलग से हेल्प लाइन नम्बर जारी किया है | समस्त पालिसी होल्डर को जीवन बीमा का रिनूअल प्रीमियम जमा करने हेतु डिजिटल मोड के बारें मे भी अवगत करा रही यही | इसके अलावा यदि हेल्प लाइन नम्बर से समाधान नहीं मिलता है तो पालिसीहोल्डर कम्पनी के कर्मचारी का नम्बर कम्पनी की अफिशल वेबसाइट से लेकर अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते है |


जीवन बीमा कम्पनी को की गयी शिकायत के समाधान की अवधि :- यदि आपने जीवन बीमा कम्पनी को कोई लिखित शिकायत दी है तो उसका समाधान जीवन बीमा कम्पनिया 15 दिनों मे करती थी | वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उन्हे 21 और दिनों का समय दिया गया है | अर्थात आपकी शिकायत का समाधान अब अधिकतम 36 दिनों मे होगा |


भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कोरोनावायरस (COVID-19) की महामारी और लॉकडाउन की विभिन्न सहूलियत हेतु जीवन बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया है और समस्त जीवन बीमा कम्पनीयन इसका पालन कर रही है | उचित जानकारी हेतु जीवन बीमा कम्पनी की वेबसाइट को देखा जा सकता है | इसके अतिरिक्त जीवन बीमा कम्पनियों को वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक रिपोर्ट्स / साइबर सिक्युरिटी ऑडिट के लिए भी आईआरडीएआई ने अतिरिक्त समय दिया है |

इस विषय मे किसी भी जानकारी या सलाह के लिए आप नीचे कमेन्ट बॉक्स मे अपना प्रश्न कर सकतें है |

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