अभी जीवन बीमा कंपनिया छह महीने में क्लेम का निपटारा कर रही है पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने समस्त बीमा कंपनियों को पत्र लिख कर उनकी राय जाननी चाही है की क्यूं न बीमा दावे का निस्तारण ६० दिन में कर दिया जाय जिससे नामिनी को महीनों कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े और बीमित धनराशी समय से उनके नामिती को मिल सके |


सूत्रों के मुताबिक इरडा के प्रस्ताव में कहा गया है कि दो माह में क्लेम देने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में बीमा जारी करने के पूर्व बीमित के प्रपत्रों की और बीमित की जाच करना बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा | यदि बीमा कपनिया ऐसा करती है तो वो ६० दिन में दावे का निस्तारण कर सकती है और सदेह्जनक पॉलिसी को आरंभ में ही जारी करने से मन कर सकती है | इस प्रक्रिया से दावे में भी कमी आयेगी | पर इन सब में लाभ तो आम जनता का ही होगा | अच्छा प्रयास, पर अमलीजामा में लाना अत्यंत जरुरी |

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