महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चित्तौरा में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम 



बहराइच/ ब्यूरो । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में ‘‘विधान से समाधान’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड चित्तौरा में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीडीओ चित्तौरा विनोद कुमार यादव, मध्यस्थ अधिवक्ता हरिओम शास्त्री तथा रिसोर्स पर्सन के रूप में बाल कल्याण अधिकरी श्रीमती शिविका मौर्या सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव श्री शिरोमणि ने उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं जो न्यायालय एवं तहसील में अपने मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ हैं और संसाधनों से वकील का खर्च नहीं उठा सकती हैं उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। शिविर के दौरान प्राधिकरण के सचिव द्वारा निःशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टॉल् फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। 
मध्यस्थ अधिवक्ता हरिओम शास्त्री द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी प्रकार यौन हमला, मानव तस्करी, क्रूरता, दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में बनाये कानूनों तथा महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक जानकारी प्रदान की गयी तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कानून बनाये गये कानून पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।
रिसोर्स पर्सन श्रीमती मौर्या ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने, नारी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए संचालित मिशन शक्ति फेज़-5 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करने के साथ प्रदेश में संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इत्यादि के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए अपराधों के सम्बन्ध में वीमेन पॉवर लाइन 1090 व चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर शिकायती की जा सकती है। कार्यक्रम के अन्त में सचिव श्री शिरोमणि ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सम्बन्धित के प्रति आभार ज्ञापित किया। 
                     :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः
जनपद में 05 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा खाद्यान्न का वितरण 
बहराइच 04 अक्टूबर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण का कार्य 05 से 25 अक्टूबर तक होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (21 कि.ग्रा. चावल 14 कि.ग्रा. गेहूॅ) तथा पात्र गृहस्थी योजना कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न (03 कि.ग्रा. चावल तथा 02 कि.ग्रा. गेहूॅ) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। 
डीएसओ ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि वितरण अवधि में निर्धारित चौहद्दी में ही कार्डधारकों से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवाकर तत्समय ही ई-वेइंग स्केल मशीन से तौल करते हुए लाभार्थी को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
                 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने