मथुरा। डालमिया बाग में पेड़ों को काटने, एमवीडीए की बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त करने व विद्युत सप्लाई को बाधित करने के मामले में आरोपी शंकर सेठ सहित 42 आरोपियों की अंतरिम जमानत एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा ने खारिज कर अदालत में हाजिर हुए शंकर सेठ सहित सभी 31 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत में हाजिर नहीं होने पर 11 आरोपियों के गैर जमानती वारंट अदालत ने जारी किए हैं।
गौरतलब है कि डालमिया बाग में रियल स्टेट प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए गुरूकृपा तपोवन के नाम से कालोनी काटी जानी थी। इसके लिए बाग में लगे 419 व निजी जमीन पर लगे 35 वृक्षों को जेसीबी व पोकलेन मशीन से धराशायी कर बाग को उजाड़ दिया गया। बाग को उजाड़ने से पूर्व विद्युत सप्लाई को बाधित किया गया और एमवीडीए की बाउंड्रीवाल को भी तोड़ा गया।
इतनी बड़ी संख्या में काटे गए वृक्षों को लेकर स्थानीय लोगों ने जब आक्रोष जाहिर किया और मामले ने तूल पकड़ा तो वन विभाग, एमवीडीए और विद्युत विभाग की ओर से जैंत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने शंकर सेठ सहित 42 आरोपियों को अदालत में पेश किया था। अदालत ने सभी आरोपियों की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया।
इस दौरान अदालत भी आरोपियों की अंतरिम जमानत को बढ़ाती रही। बुधवार को शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ सहित 31 आरोपी सीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत में हाजिर हुए। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि अदालत ने सभी 31 आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश पारित कर दिए, जो 11 आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए थे उन सभी के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है।
ये लोग भेजे गए जेल
शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ, गजेन्द्र सिंह, विनोद वैष्णव, मुनेश, सनी, नन्दलाल, बाबूलाल, सुधर सिंह, रवि, विजेन्द्र, अवधेश शर्मा, हरिदास, मुबारिक, बनी सिंह, नवल सिंह, प्रवीन कुमार, अजय, रामवीर, ओमी उर्फ ओम प्रकाश, गोपाल, मुकेश सिंह, सोहन सिंह, रामू उर्फ राम प्रकाश, शहजाद, अयूब, आकाश, सुखराम, रामअवतार, मुश्ताक, मौसिम व शरीफ को जेल भेजा गया है। जेल जाने वालों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं, जो मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते हैं, तथा जिन्हें बाग में वृक्षों की कटाई के लिए ले जाया गया था। इनमें जेसीबी व पोकलेन मशीन चलाने वाले चालक और मजदूर शामिल हैं।
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