जौनपुर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की कैद, 55 हजार रुपए लगा जुर्माना
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बीस वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के पिता ने सरायख्वाजा थाने में अभियोग दर्ज कराया था कि 22 अक्टूबर 2015 की शाम को पीड़िता धनिया के खेत में निराई करने गयी थी। इतने में आरोपित बाइक से पहुंचा। पीड़िता से कहा कि तुम्हारे पिता की तबियत खराब है। घर वाले अस्पताल गए हैं और तुम्हें भी बुलाए हैं। पीड़िता विश्वास करके बाइक पर बैठ गई।आरोपित अस्पताल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा। जिस पर पीड़िता ने विरोध किया। तब आरोपित जान से मारने की धमकी दी। हरबसपुर में गन्ने के खेत में लेजाकर दुष्कर्म किया। रात दो बजे पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ कर फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों से आप बीती बताई।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र यादव उर्फ रिंकू को दोषसिद्ध पाते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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