मा० मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के प्राप्त निर्देश के अंतर्गत परिवहन आयुक्त ने एक माह तक लगातार चेकिंग अभियान
चलाए जाने के दिए निर्देश

संभागीय परिवहन अधिकारियों की प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा
पर लगाई ड्यूटी

सड़क दुर्घटनाएं प्रदेश के लिए अत्यंत चिंताजनक

मानक के अनुरूप वैध एवं फिट बसों का ही संचालन सुनिश्चित हो
-परिवहन आयुक्त

लखनऊ: 13 जुलाई, 2024

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री चंद्रभूषण सिंह ने आज समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन), समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यात्री/स्कूली वाहनों की चेकिंग की जाय। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथिवार ड्यूटी लगाई है (सूची संलग्न है)। साथ ही निर्देश है कि निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सम्बन्धित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ प्रवर्तन कार्यवाही करेंगे। चिन्हित स्थानों पर अनन्य रूप से एक-एक इण्टरसेप्टर तैनात की जाएगी।   कृत कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना एवं फोटो विभागीय व्हाट्स एप्प ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के किसी भी प्रकार का विचलन ग्राह्य नहीं होगा।
परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाएं अत्यंत ही चिन्ता का विषय है। सड़क सुरक्षा तथा स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मा० मुख्यमंत्री जी एवं परिवहन मंत्री जी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं।उन्होंने कहा कि यात्री वाहन एवं स्कूली वाहनों की दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है कि वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध हों तथा वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करें।
परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत कुल यात्री/स्कूली वाहनों के सापेक्ष अधिकतर वाहनों की फिटनेस/परमिट वैध नहीं है, जिसके कारण किसी भी अप्रिय घटना होने के कारण परिवहन विभाग प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि वाहन पोर्टल के माध्यम से आपके जनपदों में पंजीकृत यात्री/स्कूली वाहनों की सूची प्राप्त कर उनमें से फिटनेस, परमिट, बीमा आदि की वैधता समाप्त होने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध चालान/बन्द की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाय। चेकिंग के दौरान पाये गये यात्री यानों को चेक करते समय वाहन ए०आई०एस० 119 में निर्धारित मानकों को पूर्ण करे तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर वाहन को आवश्यक रूप से थानों/सुरक्षित स्थानों पर निरूद्ध किया जाय। इसके साथ ही यात्री वाहनों के ऊपर बने लगेज कैरियर पर अधिक ऊँचाई तक सामान लादकर वाहन का संचालन किया जाता है, उक्त लदान 1.5 फीट से अधिक होने पर सामान उतरवाकर ही संचालन कराया जाय।
परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /पंजीयन अधिकारी अपने-अपने जनपदों में यात्री/स्कूली वाहनों की सूची वाहन पोर्टल से प्राप्त कर फिटनेस, परमिट, बीमा आदि प्रपत्र वैध न होने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों को इस आशय का नोटिस निर्गत करें। उन्होंने हाल ही परिवहन मंत्री के स्वयं औचक निरीक्षण का संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है।

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