जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण आगामी 29 जुलाई तक
लखनऊ 25 जुलाई 2024
उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण पूर्व में तय अवधि तक न हो पाने के कारण आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 29 जुलाई, 2024 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा 29 जुलाई, 2024 को उपलब्ध रहेगी।
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