अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्री सुरेंद्र प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा 19 जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, अलीगढ़, बिजनोर, श्रावस्ती, सहारनपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, महाराजगंज, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर, बागपत, गोतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, बस्ती, उन्नाव, प्रतापगढ़ तथा हरदोई) में धारा 22बी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्षों के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष के पद पर चयन / नियुक्ति हेतु नियम व शर्त हैं कि :-
कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से ऊँचे पद पर न्यायिक अधिकारी रहा है, वह स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होगा। आवेदक को विज्ञापन की तारीख से दो साल से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारी आवेदक केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब वे विज्ञापन की तारीख से अगले तीन माह से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हों। इस पद हेतु कुल अवधि 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो से अधिक नहीं होगी। अध्यक्ष के पद पर चयन योग्यता आधारित साक्षात्कार, सेवा रिकार्ड, गोपनीय टिप्पणियों, उसके चरित्र, सामान्य आचरण और प्रतिष्ठा पर होगा।
अध्यक्ष पद हेतु आवेदक के अन्तिरम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुये वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महँगाई भत्ता देय होगा। पात्र आवेदक अपने आवेदन निर्धारित पारूप में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आधिकारिक पते यानी सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ पर भेजेंगे। किसी भी समस्या के मामले में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के नम्बर 0522-2286395 पर पूछताछ की जा सकती है। साक्षात्कार की तारीख ईमेल पर व्यक्तिगत रूप से सूचित की जायेगी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर और उसके द्वारा की गई घोषणा आवेदन पत्र में अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा या उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31.08.2024 शाम 05.00 बजे तक है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मथुरा से सम्पर्क किया जा सकता है।
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