मथुरा । गत 11 जून को चाणक्य युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य अशोक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी धाराओं में मुक्कदमा पंजीकृत किया है। बताते चलें कि शहर कोतवाली मंशापुरी कॉलोनी निवासी चाणक्य युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य अशोक शर्मा ने आरोप लगाया था कि वह गत 11 जून को अपने मित्र कवि अनुपम गौतम को शहर कोतवाली की कॉलोनी धर्मलोक नगर में कार्यक्रम में आने लिए आमंत्रित करने गए थे,जैसे ही आमंत्रित कर कार से चले तो अनुपम गौतम के आवास से 200 मीटर को दूरी पर नामजदों ने जानलेवा हमला बोल दिया। कार को तोड़ दिया,मोबाइल लूट लिए और अपहरण कर लिया। इसकी शिकायत शहर कोतवाली में की गई। मगर पुलिस ने नामजदों से मिलकर उल्टा उन्हीं के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। इसकी शिकायत शासन स्तर पर करने के बाद शहर कोतवाली में नामजद हमलावर धर्मलोक कॉलोनी निवासी अशोक दीक्षित ,उसके पुत्र व 7 -8 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ अपहरण, लूट ,जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली रवि त्यागी ने बताया कि आर्य अशोक शर्मा की तहरीर पर धारा 147,148,149,307,342,392,427 का मुक्कदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिसकी विवेचना उन्ही के द्वारा की जा रही है।
चाणक्य युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले के मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज
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