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भारत में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, होगी 10 वर्ष की कैद व 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना
एंटी पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष की रिपोर्ट
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