लखनऊ नगर निगम

 दिनांक 13 जून, 2024


लखनऊ नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि आवासीय गृहकर में बकाया (एरियर) राशि शून्य होने की स्थिति में वर्तमान गृहकर पर भवन स्वामियों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट अर्थात कुल 15 प्रतिशत की छूट 30 जून, 2024 तक ही मान्य रहेगी। यह छूट अनावासीय/व्यवसायिक भवनो पर लागू नहीं है। दिनांक 30 जून, 2024 के पश्चात किसी गृहकर में  किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी। 


अपील की जाती है शेष अवधि में मात्र 16 दिन बाकी है सम्मानितभवन स्वामी उक्त छूट का लाभ उठाएं अपना  गृहकर समय अंतर्गत अतिशीघ्र जमा करें एवं एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका में रहे |

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