मथुरा। जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी /जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की मासिक बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्रा की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई।
बैठक में जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री चंद्रा ने बताया कि महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कोर ने सभी विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकारी सेवकों से शपथ पत्र लिया जाए कि उन्होंने अपनी शादी के समय कोई दहेज नहीं लिया है इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, यह नियम दहेज पर लगाम लगाने के लिए लागू किया जा रहा है उन्होंने बैठक में सलाहकार बोर्ड के द्वारा किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रमों को आगे भी निरंतर चलते रहना है।
इस दौरान दहेज सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया की दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ युवाओं नौजबानो विद्यार्थियों को खड़ा होना पड़ेगा युवाओं के अंदर इस प्रकार की भावना जाग्रत करनी होंगी की हमें शादी में दहेज नहीं पड़ी लिखी बहु चहिये तभी इस कुरीति पर लगाम लगाई जा सकेगी दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए भी कार्ययोजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक में डा विद्युयोत्मा सिंह सुरभि शिवपुरी एडवोकेट सौरभ अग्रवाल श्रीमती स्वप्ना अरोड़ा उपस्थित रही।
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