अग्निकांड से प्रभावित गांव बेलीखुर्द पहुंचे डीएम, मृतका के परिजनों को दी आर्थिक सहायता
जिलाधिकारी ने अपने कोषागार के विशेष मद से पीड़ित परिवार को दी चार लाख की आर्थिक मदद, बंधाया ढांढस
जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश
डीएम ने अग्निकांड में घायलों की समुचित उपचार के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया निर्देशित
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से आग से बचाव के लिए सावधानी बरतनी की किया अपील
जिलाधिकारी श्री अरविंद सिंह ने तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम बेलीखुर्द में पहुंचकर अग्निकांड से प्रभावित परिवार को अहेतुक सहायता प्रदान की।
बताते चले कि गुरुवार 2 मई को बेलीखूर्द गांव में अग्निकांड की घटना में गांव के ही निवासी मनीराम की 08 माह की अबोध बच्ची की झुलस कर दुखद मृत्यु हो गई थी तथा जनहानि के साथ मकान क्षति और पशु हानि की घटना भी हुई थी।
घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियो को तुरंत मौके पर भेजा और हर संभव मदद के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में डीएम श्री सिंह शुक्रवार को स्वयं बेलीखुर्द पहुंचे और बजट न होने के बावजूद कोषागार के अपने विशेष मद से मृतका रीमा (08) वर्ष के पिता मनीराम को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। साथ ही सभी प्रभावितों के खाने के लिए राशन, फल, सब्जी, बर्तन इत्यादि का प्रबंध सुनिश्चित कराया।
वहीं पर जिलाधिकारी ने ग्राम पुलिस चौकीदार से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि ग्राम चौकीदार खुद भी इस अग्निकांड की घटना में प्रभावित हो गया है। इस पर जिलाधिकारी ने विशाल ह्रदय दिखाते हुए ग्राम चौकीदार को कार्यवाही से मुक्त कर दिया।
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आग से बचाव के लिए सजग रहने और सावधानी बरतने के लिए अपील की । मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अग्निकांड में घायल हुए लोगों के उपचार के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित कराएं। बीडीओ को निर्देशित किया है कि जिनके फूस के घर जल गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने तथा पशु शालाओं के लिए नरेगा से फंड दिलाने के लिए कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अग्निकांड घटना की वह 15 दिन बाद समीक्षा करेंगे कि संबंधित विभागों द्वारा प्रभावितों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई।
वहीं जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियो एवं ग्राम चौकीदारों को चेतावनी दी है कि हर्रैया सतघरवा क्षेत्र में हो रही अग्निकांड की घटनाओं को लेकर निरोधात्मक कार्यवाही न होने पर उनके द्वारा पुलिस रेगुलेशन एक्ट की सपठित धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट के रूप में दंड देने की कार्यवाही कर सकते हैं और दोषी पाए जाने पर सबंधित पुलिस अधिकारी/ग्राम चौकीदार को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा भी सुना सकते हैं।
इस दौरान एसडीएम तुलसीपुर अभय सिंह, तहसीलदार प्रमेश कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण सिंह, बीडीओ तुलसीपुर, पूर्ति निरीक्षक तुलसीपुर, एसएचओ तुलसीपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारिगण उपस्थित रहे।
उमेश चन्द्र तिवारी
9129813351
हिंदी संवाद न्यूज़
बलरामपुर
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