जिलाधिकारी श्री अरविन्द सिंह ने चैत्र नवरात्रि एवं शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी देवीपाटन राजकीय मेले की जनपदवासियों तथा प्रदेश व देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। 
चाक-चौबन्द रहेगी मेले की व्यवस्था, जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम के तहत जारी किया सांविधिक आदेश। 
सांविधिक आदेश के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने निर्धारित किया अधिकारियों का दायित्व, लापरवाही पर होगी दाण्डिक कार्यवाही। 

इंटेलिजेंस इनपुट और त्वरित कार्यवाही के लिए एसएसबी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और स्थानीय अभिसूचना इकाई को पहली बार जारी हुआ सांविधिक आदेश, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहेगी विशेष चौकसी, रेलवे विभाग को भी आदेश जारी। 

पहली बार मेले के लिए शासन से दो एसडीएम की हुई तैनाती। 

मेले के सकुशल आयोजन को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने सक्रिय किया खुफिया तंत्र। 
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने मंगलवार से प्रारम्भ हुये चैत्र नवरात्रि एवं शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी देवीपाटन राजकीय मेला तुलसीपुर की समस्त जनपदवासियों तथा प्रदेश व देश-विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। 
 बताते चलें कि इस बार के चैत्र नवरात्रि एवं राजकीय देवीपाटन मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष प्रबन्ध किये गये हैं और ऐसा पहली बार है जब संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम के तहत प्रदत्त कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न विभागों को सांविधिक आदेश जारी किया गया है तथा प्रथम बार सिर्फ मेले के सकुशल और सफल आयोजन के लिए दो एसडीएम की तैनाती शासन से की गई है।
  मेले में कानून व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात, पेयजल, भीड़ प्रबंधन, द्वारा श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन हेतु वैकल्पिक निकास/प्रवेश द्वार का प्रबंध, मेले में मनोरंजन हेतु लगे झूला इत्यादि से कोई दुर्घटना इत्यादि न घटे तथा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ पुलिस बल का व्यवहार मधुर, कुशल, सौहार्दपूर्ण एवं संवेदनशील रहे इसका सांविधिक आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। इसके साथ मित्र देश नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत एसएसबी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों व स्थानीय अभिसूचना इाकाई को तत्काल और पूरी सक्रियता के साथ काम करते हुए गोपनीय सूचनाएं संकलित कर समय से उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाने के साथ आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

 जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग बलरामपुर तथा श्री राम लला मन्दिर से मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ बलरामपुर और यहां से श्री राम लला मन्दिर अयोध्या को जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग गोण्डा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए कानूनी शक्तियों के तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी भी वन्य जीव द्वारा हमला न होने पावे इसके लिए सख्त आदेश निर्गत किये हैं।
 इसके साथ ही मेले में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था के लिए डीपीआरओ और ईओ तुलसीपुर का दायित्व तय किया गया है। 
मेले में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए रेलवे विभाग को भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम के तहत आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि स्टेशन पर रेल से आने वाले श्रद्धालुओ के उपयोगार्थ स्टेशन पर शौचालय, शुद्ध पेयजल तथा साफ-सफाई तथा दुर्घटना रहित आवागमन का प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। 
 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज को आदेश दिया गया है कि वे बसों में ओवरलोडिं,  श्रद्धालुओं से निर्धारित किराये से अधिक किराया, न लिये जाने के आदेश दिये हैं तथा बस स्टाप तुलसीपुर एवं बलरामपुर दोनों स्थलों पर श्रद्धालुआंे के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय आदि का समुचित प्रबन्ध करने के साथ ही चालक एवं परिचालक द्वारा श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित कराने के आदेश दिये हैं। प्राइवेट बस मालिकों को भी इस हेतु संवेदनशील करने तथा श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर उनकी परमिट निरस्त करने के लिए एआरटीओ द्वारा संस्तुति सहित पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। 
इसके अतिरिक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बलरामपुर प्रतिदिन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस के आवागमन का मूल्यांकन करेंगेे तथा इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में उच्चाधिकारी को सूचित करेंगें। विदित हो कि बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं द्वारा आवागमन के लिए ट्रैक्टर-ट्राली का भी प्रयोग किया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके लिए  पुलिस और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समुचित कार्यवाही अनिवार्य रूप से करेंगें। 

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री कदापि न होेने पावे। उनके द्वारा नियमित रूप से इसकी चेकिंग की जाएगी।

 मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वृहद आदेश जारी किया गया हैै जिसके अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल प्रत्येक दशा  में 24 घण्टे खुले रहेंगे। यथा आवश्यक एम्बुलेंस भी मेला परिसर में लगायी जायेेगीं जिसमें चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था रहेगी। 24 घण्टे 108 एवं 102 नम्बर की एम्बुलेंस सेवा चालू रहेगी।

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