मथुरा। चैक वाउंस के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता सुमित कुमार यादव ने दोषी को एक साल एक महीने की सजा व 13 लाख 45 हज़ार रुपये का अर्थदंड जमा कराये जाने के आदेश दिये हैं। उक्त मुकदमे के बारे में वादी अब्दुल्ला जावेद अली निवासी दौताना की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महिपाल सिंह सिसौदिया ने बताया की उनके मुवक्कील ने कल्लू खान के खिलाफ एक वाद अपरिक्राम्य अधिनियम धारा 138 के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कल्लू खान को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दोष सिद्ध किया तथा अभियुक्त कल्लू खान को एक साल एक महीने के कारावास तथा तेरह लाख पैंतालिस लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा,अर्थदंड भी जमा कराने के दिये आदेश
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