भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को मतदान करने की सुविधा प्रदान की है
निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदान कार्मिक डाक मतपत्र एवं ‘निर्वाचन ड्यूटी सार्टिफिकेट’ के माध्यम से कर सकेंगे मतदान
अपने संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को ‘निर्वाचन ड्यूटी सार्टिफिकेट’ जारी किया जायेगा
ऐसे रिजर्व मतदान कार्मिक जो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात नहीं, अपनी उपस्थिति के स्थान के नजदीक के पोलिंग स्टेशन पर कर सकेंगे अपना मतदान
कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधियों के समन्वय हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे उत्तरदायी
दिनांक 03 अप्रैल, 2024 लखनऊ
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान दिवस को जो शासकीय कर्मचारी/अधिकारी निर्वाचन ड्यूटी पर रहेंगे उनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा फार्म-12 भरकर मतदान दिवस के 7 दिवस पूर्व रिटर्निंग आफिसर को विधिवत् पूर्ण करके निर्वाचन ड्यूटी आदेश एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति के साथ प्राप्त कराया जाएगा। जांचोपरान्त रिटर्निंग आफिसर द्वारा वोटर फैसिलिटेशन सेन्टर पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा पोस्टल बैलेट से द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान मतदान कराया जाएगा। इस हेतु एक सहायक रिटर्निंग आफिसर प्रभारी तैनात होगा।
जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र (जहां के वे मतदाता हैं) में ही निर्वाचन ड्यूटी पर हैं वे वहां निर्वाचन ड्यूटी सार्टिफिकेट के माध्यम से तथा जो कर्मचारी/अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र (जहां के मतदाता हैं) के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर हैं वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात ऐसे कार्मिकों जो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां पर वे पंजीकृत हैं में निर्वाचन ड्यूटी पर होने की दशा में मतदान दिवस के 04 दिन पूर्व या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रारूप-12ए में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन उपलब्ध करायेंगें। ऐसे कार्मिकों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रारूप-12बी में निर्वाचन ड्यूटी सार्टिफिकेट जारी किया जायेगा। जिसका प्रयोग कर निर्वाचन डयूटी में तैनात कार्मिक मतदान के दिन अपने तैनाती वाले मतदेय स्थल पर मतदान कर सकेगा। निर्वाचन ड्यूटी सार्टिफिकेट जारी होने के उपरान्त ऐसे कार्मिक अपने मतदाता के रूप में पंजीकृत पोलिंग स्टेशन पर मतदान नहीं कर सकेंगे।
निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों, होमगार्ड सहित पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के पुलिस कार्मिकों का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जायेगा, जो पुलिस कार्मिक उसी निर्वाचन क्षेत्र में तैनात है, उन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से और जो पुलिस कार्मिक अपने पंजीकरण वाले निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात है उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जायेगी।
पुलिस अधीक्षक या नोडल आफिसर द्वारा निर्वाचन डयूटी में तैनात पुलिस कार्मिकों को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए फार्म-12ए एवं पोस्टल बैलेट के लिए फार्म-12 उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार ड्राइवर, कन्डक्टर, क्लीनर और चुनाव संबंधी विशिष्ट कार्यो के लिए ड्यूटी पर तैनात अन्य व्यक्तियों के मामले में भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के लिए फार्म-12 एवं निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए फार्म-12ए उपलब्ध कराया जायेगा।
केवल अर्ह मतदाताओं को ही निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए फार्म 12ए के साथ ड्यूटी आर्डर तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो कापी भी जमा की जाती है। फार्म 12ए में आवेदन प्रथम प्रशिक्षण में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार एकत्रित किये जायेंगे, जिसे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा। निर्वाचन डयूटी में तैनात कार्मिकों से ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित प्रारूप 12ए में आवेदन के सन्दर्भ में रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा, जिसे द्वितीय प्रशिक्षण दिवस को संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जायेगा।
ऐसे मतदान कार्मिक जो रिजर्व के रूप में रखे गये है यदि मतदान के दिन किसी पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं तो वे ऐसे पोलिंग स्टेशन पर निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का उपयोग कर मत डाल सकते है। अन्य रिजर्व कार्मिक जो किसी पोलिंग स्टेशन पर तैनात नहीं है वे अपनी उपस्थिति के स्थान (अर्थात जहाँ रिजर्व कार्मिकों को रखा गया है) के किसी भी नजदीकी पोलिंग स्टेशन पर मत डाल सकते हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंट को यह जानकारी दी जायेगी कि मतदान कार्मिकों को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से मत डालने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं।
निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र सुविधा का उपयोग करने वाले मतदान कार्मिकों को उस समय मत डालना चाहिए, जब पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित हों। रिजर्व मतदान कार्मिकों को शुरू में ही मतदान किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि बाद में उनकी तैनाती आवश्यकतानुसार किसी भी पोलिंग स्टेशन पर की जा सकती है। ऐसे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधियों के समन्वय हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
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