खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 28 फरवरी, 2024 तक
चयनित जनपदों में गेहूं, चावल के साथ बाजरा भी बँटेगा
लखनऊ: 15 फरवरी, 2024
प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह फरवरी, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, चयनित जनपदों में बाजरा का निःशुल्क वितरण 28 फरवरी, 2024 तक वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
बाजरा क्रय करने वाले तथा उनके निकटतम 41 जनपदों में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 09 किग्रा0 गेहूँ, 21 किग्रा0 चावल और 05 किग्रा0 बाजरा (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का मुफ्त वितरण किया जायेगा। बाजरा क्रय वाले 41 जनपदों को छोड़कर अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ और 21 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
पात्र गृहस्थी को बाजरा वितरण के लिए चिन्हित 41 जनपदों मंे से 06 जनपद-बांदा, प्रतापगढ़, जौनपुर, चन्दौली, वाराणसी और बलिया को छोड़कर शेष 35 जनपदों बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद कन्नौज, औरैया, गाजीपुर, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट, पीलीभीत और हमीरपुर में प्रत्येक राशनकार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 01 किग्रा0 गेहूँ, 03 किग्रा0 चावल और 01 किग्रा0 बाजरा (कुल 05 किग्रा) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। शेष सभी जनपदों में 02 किग्रा0 गेहूँ और 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
सम्पर्क सूत्र- सरिता वर्मा
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