. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आईआई ए राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल की अगुवाई में आईआईए डेलिगेशन की प्रदेश में जीएसटी एवं एम् एस एम् ई विभाग के शीर्ष अधिकारीयों के साथ सार्थक बैठक संपन्न ।
राज्य जी०एस०टी० विभाग द्वारा उद्योगों में सर्च अभियान के दौरान फैक्ट्री को सील नहीं किया जा सकता । • अप्रैल 2024 से उत्तर प्रदेश राज्य जी०एस०टी० विभाग द्वारा उद्यमियों को दिए जाने वाले नोटिसों के लिए वर्चुअल (ऑनलाइन) व्यवस्था लागू होगी |
इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन आई० आई० ए० जो उत्तर प्रदेश में शुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की सबसे बड़ी एसोसिएशन है के प्रतिनिधिमंडल की प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं जी० एस० टी० एवं एम् एस एम् ई विभाग के वरिष्ठटम अधिकारियों के साथ सार्थक बैठक संपन्न हुई। आई० आई० ए० प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल द्वारा किया गया जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश गोयल तथा आई० आई० ए० जी० एस० टी० कमेटी के चेयरमैन श्री शशांक शेखर भी शामिल थे । सरकार की ओर से मुख्य सचिव के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव राज्य कर श्री नितिन रमेष गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव एम् एस एम् ई श्री अमित मोहन प्रसाद, सचिव एम् एस एम् ई श्री प्रांजल यादव, कमिश्नर एवं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री राजेश कुमार और श्री राज कमल यादव आई ए एस भी बैठक में शामिल थे।
यह बैठक आई० आई० ए० द्वारा प्रदेश सरकार को राज्य जी० एस० टी० विभाग से सम्बन्धित अनेक समस्यों पर रिप्रजेंटेशन के समाधान हेतु आयोजित की गई जिसमें मुख्य समस्याएँ मोबाइल स्क्वाड द्वारा उद्यमियों के वाहनों को अनावश्यक रूप से रोका जाना तथा भारी जुर्माना लगाया जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निकाले गये सूचना के आधार पर छोटी छोटी कीमत की अनियमिताओं पर भारी संख्या में उद्यमियों को नोटिस दिया जाना, विभाग द्वारा उद्यमियों को दिए जाने वाले नोटिसों के लिए इनकम टैक्स की तरह वर्चुअल व्यवस्था का ना लागू होना तथा राज्य जी० एस० टी० विभाग के अधिकारियों द्वारा फैक्टीयों में सर्च अभियान के दौरान फैक्टीयों को सील करने की कार्यवाही इत्यादि शामिल थी।
आई० आई० ए० द्वारा रखी गई उपरोक्त समस्याओं के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव राज्य कर एवं अपर मुख्य सचिव एम् एस एम् ई द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं / सूचनाएँ प्रदान की गई एवं निर्णय लिए गए :-
1. राज्य जी० एस० टी० विभाग द्वारा फैक्ट्रीयों में सर्च अभियान के दौरान राज्य कर नियमों में फैक्ट्री को सील करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विभाग की कोई भी टीम फैक्ट्री को सील करती है अथवा नोटिस देती है तो आई० आई० ए० इसकी सूचना राज्य कर विभाग को प्रदान करेगा ।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो सूचना विभाग द्वारा प्राप्त की जा रही है उसके आधार पर ₹5000 से कम की अनियमिता के लिए उद्यमियों को नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे।
3. 1 अप्रैल 2024 से आई० आई० ए० की मांग के अनुसार उद्यमियों को राज्य कर विभाग द्वारा दिये जा रहे नोटिसो की सुनवाई वर्चुअल तरीके से ही होगी जैसा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इससे उद्यमियों को राज्य कर विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
4. मुख्य सचिव महोदय ने यह भी बताया कि राज्य कर विभाग के किसी भी अधिकारी की एक स्थान पर तैनाती 4 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं की जाएगी। इस निर्णय का पालन प्रारंभ कर दिया गया है।
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