जनपद गाजियाबाद के एक मॉल में बिना लाइसेंस के परोसी जा रही बीयर पर आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम अन्तर्गत आदित्य मॉल के द्वितीय तल पर स्थित द रॉक क्लब रेस्टोरेंट पर बिना लाइसेंस के परोसी जा रही थी बीयर
आबकारी विभाग द्वारा की गयी कड़ी कार्यवाही
रेस्टोरेन्ट के संचालक सहित 04 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया मुकदमा
लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2023
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु लगातार चेकिंग एवं छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में श्री सैंथिल पांडियन सी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि 11 दिसम्बर, 2023 को जनपद गाजियाबाद की आबकारी टीम द्वारा थाना- इन्दिरापुरम अन्तर्गत आदित्य मॉल के द्वितीय तल पर स्थित द रॉक क्लब रेस्टोरेंट पर दबिश की कार्यवाही की गयी। इस रेस्टोरेंट से उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य कार्ल्सबर्ग स्मूथ बीयर की 28 भरी एंव 17 खाली बोतलें (प्रत्येक 330एम.एल.) एवं ब्रीजर केनबरी की 06 भरी 01 खाली बोतलें (प्रत्येक 275एम.एल.) (कुल 10.89 ब.ली.) बरामद हुई। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा बिना लाइसेंस परमिट अवैध रूप से बीयर की बिक्री किये जाने एंव बीयर पिलाए जाने के कारण इस रेस्टोरेंट के संचालक एवं उनके तीन अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60 एंव रेस्टोरेंट अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत थाना-इन्दिरापुरम में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए चारों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।
आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि माह दिसम्बर, 2023 में अब तक विभाग द्वारा 2,411 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिसके अन्तर्गत लगभग 55,460 ब.ली. अवैध शराब की बरामदगी की गयी। अवैध शराब के कारोबार में संलग्न 621 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही करायी गई। इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त 103 वाहन भी जब्त किये गये।
आबकारी आयुक्त द्वारा आगे यह भी बताया गया कि अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री विरुद्ध छापेमारी की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी तथा इन कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में गैर प्रान्तों से तस्करी के सम्भावित सभी मार्गों पर चौकसी बरतते हुए लगातार रोड चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही आबकारी दुकानों पर नियमित चेकिंग की कार्यवाही भी कराई जा रही है। प्रदेश में ऐसे रेस्टॉरेन्ट मैरिज हॉल, जिनके द्वारा बिना ओकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये शराब परोसे जाने की शिकायत अथवा प्रकरण संज्ञान में आने पर रेस्टोरेन्ट तथा रेस्टोरेन्ट के मालिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं। अवैध शराब के निर्माण, बिकी और तस्करी के संबंध में जन सामान्य से सूचनायें प्राप्त करने के लिये आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल फ्री नम्बर 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466019 कार्यरत है, जो 24×7 क्रियाशील है।
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