जौनपुर। दीपक सिंह सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
जौनपुर। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन कुंवर दीपक सिंह सहित दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा मुम्बई में रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने जौनपुर के शहर कोतवाली में दर्ज कराया है जो मूल रूप से भदोही के भण्डा के निवासी हैं।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुंवर दीपक सिंह पुत्र कुंवर वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी टेकारी थाना सिकरारा व अनूप शुक्ला मालिक सिटी कार्ट मॉल पालिटेक्निक चौराहा थाना शहर कोतवाली के खिलाफ भा.दं.सं. 1860 की धारा 420, 467, 468, 506 का मुकदमा कायम हुआ है। शिकायतकर्ता शत्रुघ्न सिंह निदेशक वीआईपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी मुम्बई हैं। जिनके अनुसार उनकी कम्पनी के नाम से जौनपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर हरिबन्धनपुर में आवासीय व कारोबार के सिलसिले में जमीन के मूल मालिक से 4 मई 2016 एवं 1 जून 2016 को बैनामा कराया गया। आरोप के अनुसार कुंवर दीपक सिंह निवासी टेकारी थाना सिकरारा और हाल पता काली कुत्ती थाना शहर कोतवाली जो पहले से परिचित थे, ने उस जमीन पर मेरे धन से बनाये गये भवन को सिटी कार्ट नामक माल के मालिक अनूप शुक्ला को 9 साल के लिये लीज पर दे दिया जो गलत है। पुलिस अधीक्षक से की गयी शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये कोतवाली पुलिस ने बीते 18 दिसम्बर को कुंवर दीपक सिंह एवं अनूप शुक्ला के खिलाफ उपरोक्त धारा में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया।
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