रिपोर्ट शोभित अवस्थी


आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह में खाद्य सुरक्षा विभाग की जिलास्तरीय कमेटी की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना लाइसेंस संचालित होने वाली खाद्य पदार्थो की दुकानों के विरुद्ध खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। न्यायिक कोर्ट में लंबित मामलों में सक्रिय पैरवी की जाए। दोषियों को कानून के अंतर्गत सजा दिलायी जाए। प्रत्येक एफएसओ लंबित मामलों की पैरवी सुनिश्चित करे। समिति का विस्तार कर खाद्य पदार्थों के व्यापारियों को शामिल किया जाए। विभाग द्वारा कैम्प  लगाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मिलावटी दूध व खाद्य पदार्थों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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