28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आवेदक को मिली नौकरी

*गोंडा मनकापुर से हिंदी संवाद न्यूज़ ब्यूरो हेड शिवमंगल शुक्ला की खास रिपोर्ट*

पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आवेदन करने के 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आवेदक को नौकरी मिली है। अब आवेदक 50 साल का हो चुका है। शीर्ष अदालत ने पोस्टल डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वह आवेदक को पोस्टल असिस्टेंट के पद पर नियुक्त करे। उसने 1995 में इसी पद पर नौकरी के लिए आवेदन दिया था।


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के खिलाफ फैसला दिया तो केंद्र के विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज करते हुए आवेदक को नौकरी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिपार्टमेंट ने गलती की थी। आवेदक उस पद के लिए हकदार है, जिसके लिए उसने आवेदन दिया था।

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