जौनपुर। आजीवन कारावास व 10हजार अर्थदंड से कोर्ट ने हत्यारोपी को किया दंडित

जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने लाठी डंडों से मार कर हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया। 
         
अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के भुरहूपुर गांव निवासी बलिराज पटेल पुत्र रघुवीर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 26 मार्च 2005 को शाम 6ः30 बजे फक्कू पुत्र रजई उसके दरवाजे पर डग्गा बजा रहा था। उसके घर व गांव के मकबूल, रामकरन, प्यारेलाल बिन्द उपस्थित थे। प्यारेलाल ने यह कहते हुए बाजा ले लिया कि वह अच्छा नहीं बजा रहा है। इसी बात को लेकर मकबूल व प्यारेलाल में हाथापाई हो गई। फिर गांव वालों ने बाजा वापस करा दिया। शाम 7.30 बजे प्यारेलाल व उसके भाई साहब लाल ने मिलकर मकबूल को लाठी, डंडे व ईंट से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। बाद में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई।
          
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पाण्डेय व राजनाथ चैहान के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी प्यारेलाल को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व  ₹10000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि साहब लाल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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